India News Chhattisgarh (इंडिया न्यूज) Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दौरान आबकारी विभाग ने शराब बिक्री को लेकर नियमों में बदलाव किया है। अब नए नियम के मुताबिक, छत्तीसगढ़ की सरकारी शराब दुकानों से एक व्यक्ति को एक बार में केवल एक बोतल शराब देने का प्रावधान होगा। आबकारी विभाग द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति शराब खरीदने के लिए दुकानों पर जाता है तो उसे सिर्फ दो आधा लीटर की बोतल या चार पाव बोतल ही मिल सकेगी। विभाग द्वारा नियम बदलने का मकसद राज्य में शराब की कालाबाजारी को रोकना है।
उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक शराब की बोतलों की तरह बीयर की बोतलों के लिए भी नियम बनाए गए हैं। इसके मुताबिक, एक व्यक्ति एक बार में बीयर की केवल एक ही बोतल खरीद सकता है। आपको बता दें कि एक समय में कोई भी व्यक्ति अपने पास तीन लीटर से ज्यादा शराब नहीं रख सकता है. अगर किसी भी व्यक्ति के पास तीन बोतल से अधिक शराब पाई जाती है तो उसके खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी
आपको बता दें कि पुराने नियम के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानों के काउंटर से एक व्यक्ति को चार बोतल शराब खरीदने की अनुमति थी। हालांकि, लोकसभा चुनाव के दौरान शराब की कालाबाजारी रोकने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। अब राज्य की स्थानीय, अंग्रेजी और प्रीमियम दुकानों में किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक बोतल बेचने की इजाजत नहीं होगी।
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