India News CG (इंडिया न्यूज़), Bilaspur News: छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित शराब घोटाला मामले में फंसे सभी आरोपियों की याचिकाओं को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी, अनवर ढेबर और विधु गुप्ता सहित सभी आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई है।
चर्चित शराब घोटाला मामले में फंसे सभी आरोपियों की याचिका को बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी, अनवर ढेबर और विधु गुप्ता सहित सभी आरोपियों की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। बता दें कि लिकर स्कैम में फंसे सभी आरोपियों ने ईडी,एसीबीऔर ईओडब्ल्यू की एफआईआर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
सभी आरोपी इस याचिका में एफआईआर समाप्त करने की मांग की थी । मिली जानकारी के अनुसार बीते कांग्रेस सरकार में अनवर ढेबर ने अपनी पहुंच का प्रयोग करते हुए अरुणपति त्रिपाठी को CSMCL का एमडी नियुक्त कराया, जिसके बाद अधिकारी, कारोबारी, राजनीतिक रसूख वाले लोगों के सिंडिकेट के जरिए 2161 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। एसीबी और ईओडब्ल्यू की एफआईआर ईडी की जांच में मिले सबूतों के आधार पर दर्ज हुई है।
इस शराब घोटाले को लेकर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा, अनवर ढेबर, विधु गुप्ता, निरंजन दास और एपी त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआरदर्ज की है। अपने खिलाफ की गई एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर आरोपियों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर की थी। बीते दस जुलाई को सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले में यह फैसला सुरक्षित रख लिया था,जिस पर आज मंगलवार को फैसला आया है।
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