India News (इंडिया न्यूज़) Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कानफोडू आवाज में डीजे चलाने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। दरअसल कमिश्नर शिखा राजपूत तिवारी और आइजी अजय यादव ने संभाग के सभी कलेक्टर-एसपी की वीसी के जरिए बैठक की। जिसमें ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम के मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही कहा कि, कानफोडू आवाज में डीजे चलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इतना ही मोटर व्हीकल एक्ट और कोलाहल अधिनियम के अंदर आने वाले वाहनों के राजसात किये जाने पर भी कमिश्नर ने जोर दिया। परिवर्तित किये गये वाहनों और साइलेंसरों के प्रकरणों में भी भारी जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा सीआरपीसी 133 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्रवाई भी की जाएगी
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इस मामले में कमिश्नर तिवारी का कहना है कि, डीजे वालों की पूरी जानकारी का ब्यौरा रखा जाए। इसमे मालिक के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रेशर हार्न, साइलेंसर विक्रेता मैकेनिक इन सभी की जानकारी होनी चाहिए। विभिन्न स्थलों पर आयोजित उत्सवों, साइलेंस जोन आदि का चिन्हांकन भी जिया जाना चाहिए।
संयुक्त टीम की ओर से कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही मजबूत साक्ष्य के साथ सक्षम न्यायालय में तत्काल चालान भी पेश किए जाने चाहिए। जुलूस, रैली, उत्सव, वैवाहिक और अन्य सामूहिक कार्यक्रमों के सबूत इकट्ठा कर तत्काल और पीस टाइम में मजबूती के साथ कार्रवाई की जानी चाहिए।
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