India News CG (इंडिया न्यूज), EPFO New Rule: ईपीएफओ के नए नियमों के अनुसार, अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से 27 करोड़ से अधिक खाताधारक अब अपने या अपने परिवार के इलाज के लिए 1 लाख रुपये तक निकाल सकेंगे।
16 अप्रैल से नए नियम लागू
ईपीएफओ ने अपने नियमों में कुछ बलाव किये है। यह नियम बदलाव 16 अप्रैल 2024 से लागू हो गया है। पहले ईपीएफओ से पैसे निकालने की सीमा 50,000 रुपये थी, लेकिन अब यह बदलकर 1 लाख रुपय कर दी गई है । 10 अप्रैल को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इस फैसले से जुड़े ज़रूरी बदलाव किये थे।
फॉर भरना है ज़रूरी
अपने इलाज या अपने परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए खाताधारक को 68J फॉर्म के तहत दावा करना होता है, इसे लागू करने से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आवश्यक तकनीकी बदलाव किए हैं। यह सुविधा वे खाताधारकों के लिए है जो गंभीर बीमारी में हैं या उनके परिवार के किसी सदस्य की हालत गंभीर है।
कैसे निकाले लाख रूपए, यहाँ पढ़े जानकारी
इस नियम के अनुसार, खाताधारक 1 लाख रुपये की निकासी के लिए अपने मूल वेतन और डीए (या कर्मचारी द्वारा दिए गए हिस्सेदारी के साथ ब्याज) का दावा कर सकते हैं।
के लिए, खाताधारक को ऑनलाइन क्लेम फॉर्म भरना होगा और आधार OTP के माध्यम से इसे सबमिट करना होगा
कैसे निकाले पैसे
EPFO की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाकर लॉगइन करें.
Online Services ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद क्लेम फॉर्म भरें.
PF Account के 4 नंबर डालकर वेरिफाइड करे .
Proceed For Online Claim पर क्लिक करें और फॉर्म 31 को भरें.
अपने खाते की डिटेल भरकर चेक या बैंक पासबुक की सॉफ्ट कॉपी अपलोड कर दे
‘Get Adhaar OTP’ पर क्लिक करें और इसे फॉर्म में दर्ज करने के बाद इसे सब्मिट कर दें.
इस। ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। वर्तमान में, ईपीएफओ के पास 27.74 करोड़ खाते
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