India News CG ( इंडिया न्यूज), CGPSC Hiring Process 2024: सरकारी विभागों को नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएसी) के माध्यम से की जाने वाली सीधी भर्ती के रिक्त पद और अनुकंपा नियुक्ति के पदों को इसके दायरे से शामिल नहीं किया गया है। फिलहाल स्कूल शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी थी। अब इन विभागों को वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी। यह जरूर है कि जिन पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं, उन पदों पर भर्ती पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।
इस संबंध में वित्त विभाग ने सभी विभागों के साथ-साथ राजस्व मंडल अध्यक्ष, संभागीय आयुक्त, सभी विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विभागीय अनुमति प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली संयुक्त राज्य सेवा परीक्षा में शामिल पदों को छोड़कर विभागों में राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले अन्य पदों पर भर्ती शुरू करने से पहले , वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक की गई है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकारी विभागों में भर्ती नियमों में बदलाव को लेकर दिशा-निर्देश भी जारी कर दिये हैं. इसमें इस बात पर नाराजगी जताई गई है कि सरकारी विभाग सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति के बिना भर्ती नियमों में बदलाव कर रहे हैं. इस कारण भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में लंबित है। सामान्य विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों को सख्त निर्देश जारी किये हैं. कहा गया है कि भर्ती नियमों में बदलाव करने से पहले प्रभारी मंत्री की मंजूरी लेकर इसे सामान्य प्रशासन विभाग की नियम शाखा को राय के लिए भेजा जाए। इसके अलावा कानून विभाग से भी सलाह लेनी चाहिए. इसके बाद ही भर्ती नियमों में बदलाव किया जाना चाहिए।
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