Monday, May 20, 2024
HomeBreaking NewsChhattisgarh Crime: होटल इंटरसिटी के डबल मर्डर का सजायाफ्ता कैदी हुआ फरार
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Chhattisgarh Crime: होटल इंटरसिटी के डबल मर्डर का सजायाफ्ता कैदी हुआ फरार

India News CG (इंडिया न्यूज़),Chhattisgarh Crime: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इंटरसिटी होटल डबल मर्डर केस में दोषी कैदी फरार हो गया है। वह पैरोल पर जेल से रिहा हुआ था, जिसके बाद उसे जेल में सरेंडर करना था, लेकिन पैरोल खत्म होने के बाद वह फरार हो गया। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

इंटरसिटी होटल दोहरे हत्याकांड में जेल प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों ने होटल इंटरसिटी में जीजा-साले की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

फरार हुआ सजायाफ्ता कैदी

सेंट्रल जेल में मुख्य प्रहरी के पद पर कार्यरत श्रीधर कुमार ध्रुव ने बताया कि दोहरे हत्याकांड में दयालबंद निवासी अजय उर्फ जीजी जयसवाल को 2012 में अपर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, तब से वह जेल में सजा काट रहा था।

कोर्ट के आदेश पर उसे जनवरी में 92 दिनों के लिए आपातकालीन अस्थायी रिहाई पर रिहा किया गया था। सजायाफ्ता कैदी को 2 मई की शाम 5 बजे तक जेल में सरेंडर करना था, लेकिन वह जेल नहीं पहुंचा। जेल प्रबंधन ने जब उसकी जानकारी जुटाई तो पता चला कि वह फरार हो गया है।

साल 2010 में हुआ था बहुचर्चित हत्याकांड

बता दें, 8 जून 2010 की रात जगमाल चौक स्थित होटल इंटरसिटी में दयालबंद निवासी गुड्डा सोनकर (28 वर्ष) और उनके साले ननका घोरे (38 वर्ष) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

इस मामले में पुलिस ने आरोपी दयालबंद के जय उर्फ गुड्डा जयसवाल पिता बजरंग प्रसाद ((30 वर्ष)), उसके भाई अजय उर्फ जीजी और विजय उर्फ हल्लो जयसवाल, मनोज पिता शंकर लाल अग्रवाल (39 वर्ष), ऋषिराज पिता अशोक को गिरफ्तार कर था मुखर्जी (33 वर्ष), उनके छोटे भाई सम्राट मुखर्जी (29 वर्ष)और हनी समदरिया (35 वर्ष) समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया था।

आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 147, 148, 149, 302 और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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