India News ( इंडिया न्यूज ), CG Election 2023: मुख्य चुनाव पदाधिकारी छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, आयोग सभी मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे मतदान स्थल पर अपना मत देने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे।
ये हैं जरुरी दस्तावेज
ऐसे मतदाता जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, भारतीय पासपोर्ट, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, NPR के अंतर्गत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी ID UDID कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे।
17 नवम्बर को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगा मतदान
प्रवासी मतदाताओं को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर मतदाता नामावलियों में पंजीकृत हैं, मतदान केंद्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा, साथ ही, छत्तीसगढ़ के 70 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवम्बर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होना है, इस दिन मतदान वाले जिलों में विशेष अवकाश भी रहेगा।
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