इंडिया न्यूज़, Chhattisagrh : The Decision of The Excise Department : छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंडल के होटलों Tourist Board Hotels पर आबकारी विभाग ने शराब बिक्री के लिए मंजूरी दे दी है। जिसके लिए निर्देश जारी के गए है। प्रदेश के पर्यटन मंडल के होटलों पर सभी ग्राहकों को खुली बोतल से शराब देनी होगी। जिसके लिए पर्यटन मंडल के होटलों को एफएल-3 श्रेणी का लाइसेंस जारी होगा। जिसके तहत सभी घूमने आये लोगो को दोपहर 12 बजे से शुरू होकर रात के 12 बजे तक होटल में शराब का सेवन सकते है।
जानकारी के अनुसार, पर्यटन मंडल के होटलों को Tourist Board Hotels आबकारी विभाग Excise Department ने लाइसेंस जारी करने से पहले निर्देश जारी किये है। उन्होंने बताया कि पर्यटन मंडल के होटलों को जिले के ही फुटकर दुकान से विदेशी शराब खरीदनी होगी। जिसे जिला कलेक्टर द्वारा तय किया जायेगा। किसी भी होटल में एक ही शराब बार होगा।
Excise Department, के इस नोटिस में होटलो में सामान्य दुकानों से विदेशी शराब की बिक्री कम से कम 20% अधिक मूल्य पर बेचीं जाएगी।। इस नोटिस में किसी भी होटल में एक समय में 240 से अधिक शराब की बोतल और 480 बीयर से अधिक शराब नहीं रख सकते। यदि होटल बड़ा है तो आबकारी आयुक्त यह सीमा बढ़ा भी सकते हैं।
इन होटलों की त्यौहारों-पर्वों को मिलाकर 10 दिन ही बंद रहेंगे। इनमें गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी की शहादत दिवस, होली, मोहर्रम, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गुरु घासीदास जयंती पर्व शामिल हैं। किसी कारण वर्ष प्रशासन बार को बंद करने के लिए बोलती है तो उस दिन भी बार बंद रखना होगा। सामान्य स्थिति में यह बार दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक संचालित किया जा सकता है।
पर्यटन स्थलों पर होटलों में शराब रखने के लिए (Excise Department) आबकारी विभाग लाइसेंस जारी करेंगे। जिसके लिए होटल को एक लाख रुपए सालाना की दर से शुल्क लेगा। लाइसेंस लेने वाले को शर्तों के पालन की गारंटी आदि के तौर पर लाइसेंस शुल्क की 25% राशि नगद या किसी राष्ट्रीय बैंक में जमा करनी होगी।जिसकी लास्ट डेट 30 जून तक है।
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