इंडिया न्यूज़, Raipur News: प्रदेश के किसानों को धान और मक्का बेचने के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। जिसके चलते 31 अक्टूबर तक किसान अपनी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पंजीकरण करवा सकते है (31st October last date)। बता दें कि यह पंजीकरण एकीकृत किसान पोर्टल के मध्य से हो रही है।
(Registration started for selling paddy-maize) हालांकि जिन किसानों ने 2021 में खरीफ की फसल के लिए पंजीकरण करवाया था उन्हें फिर से पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है। जबकि जिन किसानों ने पहले कभी खरीफ की फसल के लिए पंजीकरण नहीं करवाया वह अब पंजीकरण करवा सकते है। या फिर पुराने पंजीकरण में बदलाव कर सकते है।
प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से इस बारे में निर्देश जारी किए है कि, किसान अपना नया पंजीकरण या फिर पुराने में 31 अक्टूबर तक बदलाव कर सकते है (Farmers who sold paddy last year do not need new registration)। जिन किसानों का पोर्टल पर पंजीकरण हो जाएगा उनसे ही धान और मक्के की खरीद सरकारी रेट न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी।
जैसे की पहले भी बताया गया है कि खरीफ की फसल के लिए आवेदन की अंतिम डेट 31 (31st October last date) अक्टूबर रखी गई है। जिसे पहले किसान पोर्टल पर अपनी खरीफ की फसल का पंजीकरण करवा सकते है। पंजीकरण करवाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज जरूरी होते है इनमें आधार नंबर, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, बी-1, ऋण पुस्तिका, मोबाइल नंबर आदि की आवश्यकता होती है। जिसके साथ आवेदन किया जा सकता है।
जानकारी के मुताबिक सरकार ने पिछली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करीब 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था जबकि इस बार करीब 7 लाख मीट्रिक टन धान पिछली बार से अधिक खरीदा जाएगा। बता दें कि पिछली बार करीब 21 लाख से भी ज्यादा किसानों ने धान बेचा था। हालांकि अफसरों का कहना है कि अब जल्द ही धान खरीदने की तारीख भी जारी कर दी जाएगी।
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