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छत्तीसगढ़ में 17 साल की उम्र में भी अप्लाई कर सकते है वोटर कार्ड, जानें नया नियम

• LAST UPDATED : July 30, 2022

इंडिया न्यूज़, Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को हुई एक बैठक के दौरान पी. दयानंद राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान उन्होंने बताया कि नए वोटर कार्ड को पेश किया है। इस वोटर कार्ड को नए सिक्योरिटी फीचर्स और नए डिजाइन में पेश किया है। बता दें कि इस वोटर कार्ड में हॉलमार्क भी आएगा। जानकारी के अनुसार अब 17 वर्ष की उम्र में भी वोटर कार्ड अप्लाई कर सकते है। हालांकि इस वोटर कार्ड को आधार कार्ड से भी लिंक किया जाएगा।

17 साल में वोटर कार्ड अप्लाई

जानकारी के मुताबिक अब 17 साल के युवा भी वोटर कार्ड को अप्लाई कर सकते है। बता दें कि जिन लोगों का वोटर कार्ड 17 साल की उम्र में बन जाएगा उन्हें वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष का होने के बाद ही दिया जाएगा। यानि कि वोटर कार्ड बनने के बाद भी अगर किसी की आयु 18 वर्ष नहीं है तो वह वोट नहीं डाल सकते। वोट डालने की आयु पूरी होने के बाद ही वोट डालेगी।

जानें कब होगा 17 वर्ष से पहले वोटर कार्ड अप्लाई

जैसे की पहले बताया गया है कि जिन युवा की आयु 18 वर्ष से एक साल कम है वह भी वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते है। ऐसे युवाओं के लिए साल में करीब चार बार आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए कुछ डेट भी निर्धारित की गई है जैसे : 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर ये वह चार दिन होंगे जिसमें 17 साल की आयु से ज्यादा आयु के युवा वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते है बता दें कि अब से पहले ऐसा कोई भी नियम नहीं था, कि 18 वर्ष से पहले वोटर कार्ड के लिए अप्लाई किया जा सके।

आधार नंबर से होगा रजिस्ट्रेशन

बता दें कि जो लोग 1 जनवरी 2023 तक 18 वर्ष के हो जाएगें, वह अपने नए वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते है। नए वोटर कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आधार नंबर से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। जानकारी के मुताबिक जिन लोगों का नाम नए मतदान सूची में शामिल किया जाएगा, उनको इपिक कार्ड भी दिया जाएगा। जिन लोगों के नाम पहले ही वोटर सूची में शामिल है, वह भी अगस्त से लेकर फरवरी के अंत तक अपनी वोटर आईडी में आधार कार्ड नंबर लिंक करवा सकते है। इसके लिए अलग से फार्म पर आवेदन किया जाएगा।

जानें नए नियम में क्या बदलाव

नए वोटर कार्ड को बेहतर सुरक्षा के साथ पेश किया गया है। अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटाना है तो उसके लिए डेथ सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा। जो आवेदन के लिए दी गई चार लिस्टों में नाम दर्ज करवा देगा उनका नाम मतदान सूची में शामिल कर दिया जाएगा। बता दें कि मुख्या वोटर लिस्ट जनवरी में ही जारी की जाएगी। वोटर हेल्पलाइन एैप और गरूड़ एैप के साथ-साथ एनवीएसपी पर भी सभी फार्म उपलब्ध होंगे। राजनीतिक दलों को पहली और लास्ट वोटर लिस्ट फ्री में दी जाएगी ।

नए सिक्योरिटी फीचर्स से लेस वोटर कार्ड

जानकरी के अनुसार अब वोटर कार्ड को कई नए फीचरों से लेस किया जाएगा। अब वोटर कार्ड में मुख्यता माइक्रो टेक्स्ट, क्यूआर कोड, पैटर्न, होलोग्राम और घोस्ट इमेज भी शामिल की गई है। वोटर कार्ड को आवेदक तक पहुंचने के लिए स्पीड पोस्ट का प्रयोग किया जाएगा। वोटर कार्ड बनाने का कार्य महाराष्ट्र की कंपनी एम-टेक इनोवेशन लिमिटेड पुणे को दिया गया है। बता दें कि वोटरों को वोटर कार्ड के अलावा वोटरगाइड, वैलकम लेटर, भी मिलेगा।

यह भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया एग्रीकल्चर ड्रोन एवं एग्री एंबुलेंस, अब ड्रोन से होगा फसलों पर छिड़काव

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