इंडिया न्यूज़ Raipur News: अब से पहले कोई भी कंपनी अगर अपने कारोबार को बढ़ने के लिए गिफ्ट देती हैं। अथवा अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए पैसे देती हैं। इसके लिए किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता था। लेकिन अब टीडीएस देना होगा। आयकर अफसर अब इस बार पर भी नज़र रखेगें। कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या गिफ्ट दिया जा रहा है।
पूर्व अध्यक्ष सीए चेतन तारवानी के अनुसार 2022 के बजट में नियमों में बदलाव किया गया है । इसके लिए नया सेक्शन 194आर टीडीएस कटौती के लिए लाया गया है। इस सेक्शन के तहत किसी को भी दिया जाने वाला गिफ्ट और कैश इसके अलावा कोई भी बाहर घूमने के लिए कोई पैकेज अगर दिए जाता है। जिससे कंपनी को कोई लाभ हो या कंपनी के व्यपार में वृद्धि हो, ऐसा कोई भी पैसा पर अब टीडीएस की कटौती होगी। यह नियम एक जुलाई से लागू हो गए हैं।
बता दें कि अब से पहले ऐसी किसी भी चीज पर कोई भी टीडीएस नहीं कटता था। जैसे की पहले बताया गया है अब 1 जुलाई से यह नया नियम लागु कर दिया गया है। जिस कारण अब किसी भी गिफ्ट लेने वाले को अपनी इंकम में शो करना होगा। इन चीजों पर 10 प्रतिशत टेक्स कटा जाएगा। अगर वित् वर्ष में दिया गया पैसा, गिफ्ट या टूर 20 हज़ार से ज्यादा का होगा तो इसपर टीडीएस कटेगा।
अगर कोई भी कंपनी किसी व्यक्ति को या फिर व्यपारी किसी व्यक्ति को वित् वर्ष में 1 अप्रैल से 30 जून में 10 लाख से ज्यादा समान या मॅहगी चीजे सैंपल या फिर अनुदान देता है, तो उसकी टीडीएस में कटौती नहीं होगी। लेकिन अगर 1 जुलाई से अगले वर्ष 31 मार्च तक 5000 रुपये इस प्रकार दिए जाएगें तो वह 5000 रुपये ही पुरे साल के लिए कटौती में मान्य होंगे।
यदि कंपनी का दिए गए पैसे से कोई भी तालुकात नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में कोई कटौती नहीं की जाएगी। अगर दिए गए पैसा व्यपार से संबंधित नहीं होगा तब भी किसी प्रकार का कोई टीडीएस नहीं कटा जाएगा।
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