India News CG (इंडिया न्यूज़), New Criminal Law: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कबीरधाम जिले में नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत पहली FIR दर्ज की गई। 1 जुलाई को रात 12:30 बजे, कानून लागू होने के तुरंत बाद यह कार्रवाई की गई।
रेंगाखार थाने में दर्ज FIR के अनुसार, पीड़ित इतवारी पंचेश्वर ने आरोपी गोलू ठाकरे पर ट्रैक्टर के कागजात न देने और मारपीट करने का आरोप लगाया। पुलिस ने BNS की धारा 296 और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया।
कबीरधाम के पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक ने कहा कि नए कानून का उद्देश्य तुरंत और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना है। उन्होंने इस कार्रवाई को नए कानूनों की प्रभावशीलता का प्रमाण बताया।
यह घटना नए कानून के महत्व को दर्शाती है, जो न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार और पारदर्शिता लाने का प्रयास कर रहा है। इससे न केवल पीड़ितों को समय पर न्याय मिलने की उम्मीद है, बल्कि समाज में कानून के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा।
नक्सल प्रभावित क्षेत्र में इस कानून का पहला प्रयोग विशेष महत्व रखता है। यह दर्शाता है कि सरकार देश के हर कोने में न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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