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प्रदेश में त्योहारों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किये निर्देश जारी

• LAST UPDATED : September 17, 2022

इंडिया न्यूज़, Chhattisgarh : National Green Tribunal Issued Instructions on Festivals

छत्तीसगढ़ में प्रशासन ने शुरू होने वाले विशेष त्योहारों पर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस गाइडलाइन में त्योहारों के अवसर पर सड़कों पर पंडाल और स्वागत द्वार लगाने पर रोक लगाई गई है। इस गाइडलाइन को  नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जारी किया है। जिसके बाद अब इसे प्रदेश सरकार सभी इलाको  में जारी करने जा रही है। प्रदेश के आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय ने तमाम कलेक्टर और एसपी को इस संबंध में निर्देश दिए हैं।

National Green Tribunal निर्देश जारी 

जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार ने साफ तौर पर कहा गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल बेंच के आदेश जारी किये गए है।  जिसमे सड़कों पर पंडाल या स्वागत द्वार लगाने पर रोक लगाई गई है। यदि इसके बाद भी कोई भी समिति का पंडाल या स्वागत द्वार सड़क पर लगाया जाता है, तो इसे फौरन हटाया जाएगा। इस नोटिस में मुख्य तोर पर पर्यावरण को बचाने जोर दिया गया है।

इस नोटिस में धार्मिक और सामाजिक स्तर पर निकाले जाने वाली झांकियो में बजने वाले डीजे अन्य उपकरण को कम आवाज में न चलाये। अधिक आवाज वाले पंडाल समिति पर इस कार्य के लिए कार्यवाही भी होगी। इसके लिए प्रशासन ने जुर्माना भी घोषित कर सकती है।

निर्देश जारी

प्रदेश में दुर्गा पूजा, दिवाली, दशहरा के मौके पर इस तरह के स्वागत द्वार और पंडाल का आयोजन क्या जाता है। जिसके कारण सड़को पर भीड़ इक्क्ठा होने लगती है।  जिसके लिए आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से नोटिस जारी किया गया है । यदि सड़को के किनारे भव्य पंडाल सजाये जायेगे तो सड़को पर वाहनों के कर भीड़ होना शुरू हो जाती है।  इस वजह से एनजीटी के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है।

नागरिक संघर्ष समिति ने की थी मांग

इस के लिए नागरिक संघर्ष समिति द्वारा मुख्य सचिव को त्योहारों से पहले लिखे गए पत्र में निर्देश जारी किये गए है। समिति के डॉ राकेश गुप्ता ने बताया कि त्योहारों पर होने वाले शोर के कारण स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये नोटिस जारी करने के लिए बोला गया है। हमने एनजीटी में शिकायत की थी। प्रदेश में कोविड-19 के बाद काफी बीमारियों ने जन्म लिया है।  मुख्य सचिव अपर मुख्य सचिव आवास एवं पर्यावरण कलेक्टर पुलिस अधीक्षक नगर निगम कमिश्नर सभी जोन कमिश्नर और थानेदारों को इस एनजीटी के पत्र से अवगत कराया है। जिसमें एनजीटी ने स्वागत द्वार पंडाल और जुलूस में नियमों का पालन कराने की बात कही है।

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