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MP पंचायत चुनाव: भिंड, मुरैना सहित इन पांच जिलों में आज नहीं होगी पंचायत चुनाव की मतगणना

• LAST UPDATED : June 25, 2022

इंडिया न्यूज़, Bhopal News : मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान आज से शुरू हो गया है। मतदान की प्रक्रिया सुबह सात बजे से शुरू हो गई है। मतदान दोपहर तीन बजे तक चलेगा। राज्य भर में 1 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मतदान का उपयोग करेंगे जबकि इंदौर पहले चरण के चुनाव में कुल 6,72318 मतदाता मतदान करेंगे।

जानकारी मुताबिक, बता दें कि पंचायत चुनाव के पहले चरण के बाद मतदान केंद्र पर ही मतगणना शुरू हो जाएगी। हालांकि 5 जिलों की पहचान कर ली गई है। अभी वोटों की गिनती नहीं होगी। भिंड मुरैना टीकमगढ़ सीधी और निवाड़ी वोटों की गिनती 28 जून को होगी। कोई भी स्थिति उत्पन्न होने पर टीम तुरंत मतदान केंद्र पहुंचकर मामले को संज्ञान में लेगी।

इन पांच जिलों में आज नहीं होगी पंचायत चुनाव

इस मामले में राज्य चुनाव आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यदि वे मतदान केंद्र स्तर की जगह प्रखंड मुख्यालय पर मतदान करना चाहते हैं तो अनुमति दी जा सकती है। इसकी अनुमति 5 जिलों से मांगी गई थी जिसे मंजूर कर लिया गया है। जिससे भिंड मुरैना टीकमगढ़ निवाड़ी और सीधी जिले में पंच सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए मतगणना 28 जून को सुबह आठ बजे से शुरू हो जाएगी।

आज के मतदान के लिए आयोग ने पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य के लिए अलग-अलग रंगों के मतपत्र तैयार किए हैं। जबकि पंच के लिए सफेद मतपत्र, सरपंच के लिए नीला, जनपद सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र तैयार किया गया है। वहीं पंचायत चुनाव के नतीजे 14 जुलाई को घोषित होने हैं।

शांतिपूर्ण मतदान के लिए 52 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात

इससे पहले तीन चरणों में चुनाव होंगे। जिसमें आज पहले चरण का मतदान है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए 52 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। मतदान के दौरान स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश घोषित कर दिया गया है। जानकारी मुताबिक, मामले में राज्य चुनाव आयुक्त का चुनाव कार्य और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

चुनाव ड्यूटी में लगे 400000 से अधिक कर्मचारी इस बार अपने पोस्टल बैलेट का उपयोग नहीं कर सकेंगे। दरअसल राज्य चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक उनके वोटिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जिससे राज्य के 4 लाख से ज्यादा कर्मचारी ऐसे हैं जो अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

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