इंडिया न्यूज़, Raipur News: प्रदेश की राजधानी में 19 गावों की जमीन की खरीद और बिक्री पर रोक लग गई है। रायपुर के कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भूरे ने कहा कि इस जमीन की खरीद, बिक्री, डायवर्सन, बटांकन इस प्रकार की सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। बता दें कि यह अभनपुर और आरंग क्षेत्र की जमीन है। जानकारी के अनुसार इस इलाके की जमीन का अधिग्रणह भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा। प्रोजेक्ट 53 में आ रही जमीन के अधिग्रहण का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस विषय पर कलेक्टर ने राजस्व अफसरों को आदेश जारी कर दिए है। कि जल्द ही कार्य शुरू किया जाए।
जानकारी के मुताबिक यह सड़क राजनांदगांव से लेकर रायपुर जिले तक प्रदेश में बनाई जाएगी। यह 4 और 6 लाइन का प्रोजेक्ट है। इसकी छत्तीसगढ़ में लंबाई 92.230 किलोमीटर की बताई जा रही है। यह मुंबई कोलकाता कॉरिडोर का निर्माण भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है। इसमें दुर्ग से लेकर रायपुर तक बाइपास रोड बनाया जाएगा। सिर्फ रायपुर जिले में ही इस रोड की लंबाई 48 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। जानकारी के मुताबिक इस सड़क के लिए अभनपुर अनुभाग में 17 गावों की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा जबकि आरंग संभाग के 2 गावों की भूमि ली जाएगी।
इसी के चलते इन 19 गावों में इन गावों के नाम शामिल किये गए है। गांव-अनुभाग अभनपुर- बकतरा, खट्टी, कोलर, डगेतरा अनुभाग आरंग में अकोलीकला, कुर्रू, मोखेतरा तर्रा, टेकारी,विरोदा, भेलवाडीह, डोमा, झाकी, केन्द्री, , नवांगांव, लिंगाडीह पचेड़ा, पलौद, परसदा। प्रोजेक्ट 53 के लिए मुख्यता इन्ही गावों के नाम को लिखांकित किया गया है।
जैसे कि पहले भी बताया गया है कि कलेवकटर के निर्देश के बाद इस गांव का कोई भी व्यक्ति अब न तो इस क्षेत्र में जमीन खरीद सकता है और न ही जमीन बेच सकता है। इसके अलावा जमीन के डायवर्सन एवं बटांकन पर भी रोक लगा दी गई है। क्योंकि भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस जमीन का जल्द ही अधिग्रहण कार्य को शुरू किया जा रहा है। इसके लिए कलेक्टर ने भी आदेश दें दिए है।
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