इंडिया न्यूज़, Raipur : Labor Commissione : रायपुर के लोगो के लिए श्रम आयुक्त ने मजदूरों की मजदूरी में महंगाई भत्ते को बढ़ाने की घोषणा की है। इस योजना की नई दर तय कर दी है। इसका भत्ते का लाभ मज़दूर अक्टूबर महीने से ले सकेगा। मिलने लगेगा। इस योजन अक लाभ केवल वही मज़दूर उठा सकते है जो अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत औद्योगिक श्रमिक, कृषि श्रमिक, अगरबत्ती निर्माण और बीड़ी निर्माण में लगे मज़दूर शामिल है।
जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत मजदूरों को जनवरी 2022 से जून 2022 के मध्य हुई वृद्धि के आधार पर औद्योगिक कर्मियों की मंहगाई भत्ते में प्रतिमाह 160 रुपए की वृद्धि की गई है। इसी के साथ कृषि श्रमिकों के मंहगाई भत्ते में प्रतिमाह 150 रुपए की वृद्धि हुई है। इस योजना के तहत अगरबत्ती निर्माण श्रमिकोंकरने वाले कारीगरों को एक हजार अगरबत्ती बनाने पर चार पैसा और बीड़ी श्रमिकों को एक हजार बीड़ी बनाने पर 4.25 रुपए की वृद्धि की गई है। इस योजना को एक अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक लागू किया जायेगा। इस योजना के शुरू होते ही न्यूनतम मजदूरी दरों के अनुसार श्रमिकों को बढ़ी हुई दरों पर मजदूरी अब एक अक्टूबर 2022 में मिलेगी।
इस योजना के तहत प्रदेश के लोगों को रोजगार के लिए अधिसूचित सामान्य क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों को जोन ‘अ’ में प्रतिदिन 393 रुपए मजदूरी दी जाएगी। जोन ‘ब’ के 383 रुपए और जोन ‘स’ के लिए 373 रुपए मजदूरी प्रतिदिन मिलनी तय हुई है। अर्द्धकुशल श्रमिकों को जोन ‘अ’ के लिए 418 रुपए, जोन ‘ब’ के लिए 408 रुपए और जोन ‘स’ के लिए 398 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी तय हुई है।
वहीं कुशल श्रमिको को जोन ‘अ’ के लिए 448 रुपए, जोन ‘ब’ के लिए 438 रुपए और जोन ‘स’ के लिए 428 रुपए प्रतिदिन की दर से मजदूरी का भुगतान करना होगा। इसी तरह से उच्च कुशल श्रमिकों को अगले महीने से जोन ‘अ’ में 478 रुपए, जोन ‘ब’ में 468 रुपए और जोन ‘स’ में 458 रुपए प्रतिदिन मजदूरी दी जाएगी।
श्रम आयुक्त ने कृषि मजदूरों के लिए 273 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी देने को बोला है। पिछले साल के रिकॉड के अनुसार कृषि मजदूरी की दर 262 रुपया प्रतिदिन थी। जिसके बाद इसे एक अप्रैल 2022 से इसे बढ़ाकर 268 रुपया प्रतिदिन किया गया।
श्रम आयुक्त कार्यालय ने विभिन्न जिलों की लिस्ट तैयार की है, उन्हें अलग अलग जोन में रखा गया है। जोन “अ’ में रायपुर, दुर्ग, भिलाई, भिलाई-चरोदा और बीरगांव नगर निगम और उसके 16 किमी तक का दायरा तय किया गया है। जिसके साथ जिले का औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक विकास केंद्र, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण इसी जोन में आते है।
इस जोन में वे सभी कारखाने शामिल है, जिनमें कारखाना अधिनियम के तहत 300 या उससे अधिक श्रमिकों के लिए लाइसेंस लिया गया है। जोन “ब’ में राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अंबिकापुर, जगदलपुर, चिरमिरी और धमतरी नगर निगम और उसके 8 किमी दायरे का क्षेत्र आता है। वहीं जोन “स’ इन दोनों से बाहर का पूरा क्षेत्र है।
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