होम / छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दी 14 साल की लड़की को अबॉर्शन कराने की दी मंजूरी, अनचाहे गर्भ से मुक्ति के लिए दायर की थी याचिका

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दी 14 साल की लड़की को अबॉर्शन कराने की दी मंजूरी, अनचाहे गर्भ से मुक्ति के लिए दायर की थी याचिका

• LAST UPDATED : July 23, 2022

इंडिया न्यूज़, छत्तीसगढ़ HC Orders To End 27 Weeks Pregnancy : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रिश्तेदार द्वारा दुष्कर्म पीड़िता 14 साल की लड़की को गर्भपात कराने की आज्ञा दे दी है। अदालत ने जस्टिस पी सैम कोशी की अगुवाई में लड़की के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 27 सप्ताह की प्रेग्नेंसी को खत्म करने की अनुमति दी। दरअसल, दुष्कर्म से पीड़िता नाबालिग बच्ची के परिजन उसका अबॉर्शन कराने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे थे।

अंत में दुखी होकर लड़की की मां ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने पीड़िता की मेडिकल जांच कराई, जिसमें डॉक्टरों ने 27 सप्ताह की प्रेग्नेंसी का खुलासा किया। रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने उकटर के विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में लड़की का अबॉर्शन करने का ऑर्डर दिया है।

जानकारी के अनुसार, लड़की को उसके रिश्तेदार ने ही अपने प्यार के जाल में फंसाया और शादी का लालच देकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म करता रहा। दुष्कर्म की यह खबर तब सामने आयी जब नाबालिग लड़की प्रेगनेंट हो गई।

आरोपी को भेजा गया जेल

न्याय के लिए भटक रही पीड़ित लड़की की मां अपने वकील की मदद से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में इस बात का खुलासा किया गया कि जिस रिश्तेदार युवक ने दुष्कर्म किया है पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करके जेल में बंद कर दिया है। लेकिन, पीड़ित लड़की को अब तक अनचाहे गर्भ से छुटकारा नहीं मिल पाया है और इसके चलते अब लड़की 27 हफ्ते के गर्भावस्था में पहुंच गई। इसीलिए लड़की के परिजनों ने हाईकोर्ट से पीड़िता के अनचाहे गर्भ से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की है।

हाईकोर्ट ने मेडिकल जांच का दिया था आदेश

हाईकोर्ट के जस्टिस पी.सैम कोशी की सिंगल बेंच ने केस की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए प्रेग्नेंट लड़की की मेडिकल जांच कराने का आदेश दिया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने CIMS के विशेषज्ञ चिकित्सकों को रिपोर्ट पेश करने का भी ऑर्डर दिया था। मेडिकल रिपोर्ट में पता चला कि लड़की की 27 हफ्ते की प्रेग्नेंसी को मेडिकल टर्मिनेट किया जा सकता है।हाईकोर्ट ने लड़की की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही उसका अबॉर्शन करने की मंजूरी दी है।

HC ने अबॉर्शन प्रक्रिया में सावधानी बरतने को कहा 

HC Orders To End 27 Weeks Pregnancy

हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि CIMS के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लड़की का अबॉर्शन करे। कोर्ट ने लड़की के स्वास्थ्य को देखते हुए सावधानी से प्रेग्नेंसी टर्मिनेट करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रेग्नेंट लड़की और परिजनों को बड़ी राहत मिली है।

यह भी पढ़ें: इंडिया न्यूज मंच पर बोले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कहा- सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में

यह भी पढ़ें : इंडिया न्यूज मंच पर बोले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कहा- हर क्षेत्र में विकास के कीर्तिमा गढ़ रहा छत्तीसगढ़

Connect With Us : Twitter | Facebook Youtube

SHARE

Tags:

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

Chhattisgarh Politics: 22 अगस्त को ईडी का घेराव करेगी कांग्रेस, देवेंद्र यादव के लिए 24 अगस्त को सभी जिलों में धरना प्रदर्शन
Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव को लेकर चर्चा हुई तेज, क्या बदले जाएंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष?
Jandarshan News: शिकायतों का जल्द करें समाधान, कलेक्टर दीपक सोनी का अधिकारियों को सख्त आदेश
Bilaspur News: शराब घोटाला मामले में सभी आरोपियों की याचिका हुई खारिज, बढ़ीं मुश्किलें
Chhattisgarh News: भूपेश बघेल का पद से हटना तय, अब सीओए की कमान संभालेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
Raigarh News: जहरीले साँप ने माँ और बेटी को काटा, मासूम बच्ची की हुई मौत, इलाज जारी
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ दौरे पर जाएंगे अमित शाह, नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ करेंगे बैठक
ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox