India News CG (इंडिया न्यूज), Fishing ban in Chhattisgarh: अगर आपने छत्तीसगढ़ के नदी, नालों और तालाबों से मछली पकड़ने की कोशिश की तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। नियमों का उल्लंघन करने पर मछुआरों को जुर्माना भरने के साथ-साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। दरअसल, बारिश के मौसम में मछलियों के प्रजनन को ध्यान में रखते हुए राज्य की विष्णुदेव सरकार ने उन्हें बचाने के लिए सराहनीय कदम उठाया है।
छत्तीसगढ़ नदी मत्स्य अधिनियम 1972 के तहत 15 अगस्त 2024 तक की अवधि को बंद मौसम घोषित किया गया है। ऐसे में राज्य की सभी नदियों, नालों और छोटी नदियों, सहायक नदियों, जिन पर सिंचाई तालाब या जलाशय (बड़े या छोटे) का निर्माण किया गया है, में 16 जून से 15 अगस्त 2023 तक केज कल्चर को छोड़कर सभी प्रकार के मछली पकड़ने का काम पूरी तरह से बंद रहेगा।
छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने पर एक वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना अथवा दोनों सजा एक साथ दिए जाने का प्रावधान है। उक्त नियम केवल छोटे तालाबों या अन्य जल स्रोतों पर लागू होगा जो किसी नदी या नाले से जुड़े नहीं हैं। साथ ही जलाशयों में किए जा रहे केज कल्चर पर भी यह नियम लागू नहीं होगा।