India News (इंडिया न्यूज़), Firecrackers New Guidelines: दिवाली पर आतिशबाजी के बाद हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। जिससे लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से रायपुर जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार दिवाली पर केवल 2 घंटे ही पटाखों को जलाने की अनुमति होगी। मतलब दिवाली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखों को जला सकेंगे। साथ ही दिवाली के मौके पर केवल हरित पटाखों की बिक्री होगी। इतना ही नहीं जिला प्रशासन ने यह भी कहा है कि यदि इन आदेशों का उल्लंघन किया जाता हैं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि इसके अलावा जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार छठ पूजा पर भी सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक, गुरु पर्व पर भी रात 8 बजे से रात 10 बजे तक समय निर्धारित किया है। और साथ ही बता दें कि क्रिसमस/नया वर्ष के लिए रात्रि 11 बजकर 55 मिनट से रात्रि 12 बजकर 30 मिनट का समय निर्धारित किया है।
साथ ही बता दें कि शीत ऋतु में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए वायु अधिनियम 1981 की धारा 19 की उपधारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा रायपुर, बिलासपुर, भिलाई-दुर्ग, रायगढ़ एवं कोरबा के नगरीय क्षेत्रों में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक पटाखों का जलाने पर बैन लगाय गया है।
पटाखों के निर्माताओं का लाइसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिये हैं जिनके द्वारा पटाखों में लीथियम, आर्सेनिक, एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया है।
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