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Chhattisgarh High Court: 100 करोड़ की ठगी का मामला, तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

• LAST UPDATED : July 25, 2024

India News CG (इंडिया न्यूज), Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 100 करोड़ रुपये की ठगी के आरोपी तीन व्यक्तियों की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में हुई। आरोपियों में सुशील साहू, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक रिटायर्ड आईएएस अफसर शामिल हैं।

यह है पूरा मामला

कोविड-19 के दौरान नौकरी गंवाने के बाद राजनांदगांव जिले के कंपाउंडर सुशील साहू ने एक डमी क्रिप्टो करेंसी एप बनाकर लोगों को ठगने का योजना बनाई। उसने छत्तीसगढ़ के साथ-साथ अन्य आठ राज्यों में भी अपने नेटवर्क को फैलाया और निवेशकों से करीब 100 करोड़ रुपये जुटाए। इस योजना में उसके साथ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक रिटायर्ड आईएएस अफसर भी थे, जिन्होंने उसके साथ मिलकर यह ठगी की।

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जब निवेशकों ने अपने लाभ की राशि और निवेश की मूल रकम लौटाने की मांग की, तो सुशील साहू ने उन्हें विभिन्न बहानों से घुमाना शुरू कर दिया। इस पर परेशान निवेशकों ने विभिन्न थानों में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया।

कोर्ट में याचिका खारिज

जमानत की याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अंकित सिंह ने आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज करने की मांग की। जस्टिस एनके व्यास की बेंच ने डीजीपी को निर्देश दिया कि वह एसआईटी टीम गठित कर जांच पूरी करें और शपथपत्र पेश करें। डीजीपी ने जांच पूरी कर शपथपत्र पेश किया, जिसके आधार पर कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया।

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