India News CG ( इंडिया न्यूज), CG High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में, प्रक्रियागत देरी के कारण दो साल से अधिक समय से जेल में बंद एक कैदी को जमानत दे दी है। जस्टिस दीपक कुमार तिवारी ने अपने आदेश में तुरंत सुनवाई कर विचाराधीन कैदी का “मौलिक मानव अधिकार” बताया।
बस्तर के नगरनार में धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति की जमानत याचिका पहले तीन बार खारिज हो चुकी थी। अदालत ने जांच की गलतियों जैसे हस्तलेखन विशेषज्ञ की रिपोर्ट देर से जमा करना और प्रमुख गवाहों की सूची का न होना पर गंभीर चिंता जताई।
न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को “रोजाना” मामले की सुनवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही, जिला न्यायाधीश से रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने पुलिस महानिदेशक से कहा है कि वे आरोप पत्र दाखिल करने के लिए मानक नियम लागू करें और पुलिस स्टेशनों पर केस से जुड़ी जिन चीजों की जरूरत है, उन्हें पूरा करें।
इस फैसले में कोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के नियमों का सही पालन करने पर जोर दिया है। इस फैसले ने न्यायिक प्रक्रिया में होने वाली देरी की समस्या को उजागर किया है और समय पर न्याय की जरूरत पर जोर दिया है।
Also Read: