होम / CG Election 2023: उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए क्यों खुलवाना पड़ता है नया बैंक खाता, जानें वजह

CG Election 2023: उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए क्यों खुलवाना पड़ता है नया बैंक खाता, जानें वजह

• LAST UPDATED : October 26, 2023

India News (इंडिया न्यूज़), CG Election 2023: छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पहले चरण के वोटिंग के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, 20 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा, बता दें दूसरे चरण में 17 नवंबर को 70 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन की पहले ही प्रक्रिया शुरू हो गई, पहले चरण के लिए 294 उम्मीदवारों ने नए बैंक अकाउंट  खुलवाए हैं और दूसरे चरण के चुनाव के लिए अबतक 100 प्रत्याशियों ने बैंक अकाउंट खुलवा चुके हैं, चुनाव लड़ने के लिए आखिर उम्मीदवारों को नया बैंक अकाउंट क्यों खुलवाना पड़ता है?

खर्च की सीमा 40 लाख

चुनाव के समय अक्सर देखा जाता है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए नेता काफी ज्यादा खर्चा करते हैं लेकिन चुनाव में खर्च कितना करना है ये चुनाव आयोग की तरफ से निर्धारित होता है, इस बार के विधानसभा चुनाव में रुपये खर्च करने की सीमा 40 लाख रुपये तय की गई है, इससे अधिक किसी प्रत्याशी ने खर्च किया तो निर्वाचन निरस्त कर दिया जाएगा, वहीं चुनाव के नतीजे आने के बाद 30 दिन के भीतर सभी अभ्यर्थियों को चुनाव खर्चा का लिखित ब्योरा देना होगा, इसलिए नामांकन दाखिल करने के एक दिन पहले नया बैंक अकाउंट खुलवाया जाता है।

चुनाव के समय सभी खर्चे अकाउंट से होने चाहिए

रायपुर निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में सभी उम्मीदवारों को चुनाव के दौरान किए जाने वाले सभी प्रकार के खर्चों का पूरा हिसाब व्यय लेखा प्रेक्षक के समक्ष अनिवार्य रूप से पेश करना होगा, साथ ही चुनाव के दौरान किए गए सभी प्रकार के खर्चों को एक निर्धारित प्रारुप के रजिस्टर में बना कर तय तारीख तक चुनाव व्यय प्रेक्षक के सामने पेश करना होगा, सभी उम्मीदवारों के रिटर्निंग ऑफिसर को नामांकन के दौरान बैंक खाते की जानकारी भी देनी होती है, चुनाव में किसी भी प्रकार के खर्चों के लिए बैंक में खोले गए नये खाते से ही रुपये खर्च करने पड़ते हैं।

कैश देना है तो बैंक से लाओ

अलग से खोले गए बैंक खाते में उम्मीदवार रुपये और किसी और स्त्रोत से प्राप्त राशि को जमा कर उसी में से खर्च करेगा, यह बैंक खाता उम्मीदवार का अपना या अपने निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त रूप से खोला जाता है,  यदि किसी भी व्यक्ति या फर्म को राशि को कैश में भुगतान करना हो तो वह बैंक से पैसे निकाल कर 20 हजार रुपये तक का नगद भुगतान कर सकता है, इससे ज्यादा की राशि का भुगतान चेक, ड्रॉफ्ट और RTGS, NEFT द्वारा करना होगा।

Read More: New Car: अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने खरीदी लेम्बोर्गिनी कार, दोस्त ने दि कुछ इस…

SHARE
ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

Chhattisgarh Politics: 22 अगस्त को ईडी का घेराव करेगी कांग्रेस, देवेंद्र यादव के लिए 24 अगस्त को सभी जिलों में धरना प्रदर्शन
Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव को लेकर चर्चा हुई तेज, क्या बदले जाएंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष?
Jandarshan News: शिकायतों का जल्द करें समाधान, कलेक्टर दीपक सोनी का अधिकारियों को सख्त आदेश
Bilaspur News: शराब घोटाला मामले में सभी आरोपियों की याचिका हुई खारिज, बढ़ीं मुश्किलें
Chhattisgarh News: भूपेश बघेल का पद से हटना तय, अब सीओए की कमान संभालेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
Raigarh News: जहरीले साँप ने माँ और बेटी को काटा, मासूम बच्ची की हुई मौत, इलाज जारी
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ दौरे पर जाएंगे अमित शाह, नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ करेंगे बैठक
ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox