India News (इंडिया न्यूज़), Bilaspur: छत्तीसगढ़ में जारी सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हो रही विसंगतियों को लेकर चयनित अभ्यर्थियों में आक्रोश व्याप्त है। इसे लेकर बीएड अभियार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। अभियार्थियों का कहना है कि ऐसी परिस्थिती में वो किसी भी हाल में उसका लाभा नहीं ले पाएंगे।
दरअसल इस भर्ती हेतु 4 मई 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था। जिसके बाद इस प्रक्रिया में बहुत से अभ्यर्थियों का चयन हो गया। इसी बीच 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा के लिए बी एड के अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया। जिसके बाद बीच प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रक्रिया बदलते हुए तमाम बीएड के अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया और काउंसलिंग के ठीक पहले उनके चयन को खारिज कर दिया। जिससे चयनित अभ्यर्थी भी अयोग्य घोषित हो गए हैं। इसी बात को लेकर उनमें आक्रोश प्राप्त है।
जिसके तहत आज बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंचकर पीड़ित अभ्यर्थियों ने मामले में याचिका दायर की है और उनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ गुहार लगाई है। पीड़ित अभ्यर्थियों का कहना है कि क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया की काउंसलिंग शुरू हो गई है। ऐसे में याचिका की सुनवाई तक काउंसलिंग पूरी भी हो जायेगी और यदि फैसला उनके हित में आता है तब भी उसका लाभ वे नहीं ले पाएंगे।
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