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Balodabazar violence: जिले में बढ़ाई गई धारा 144, अब इस तारिख तक लागू रहेगी पाबंदी

• LAST UPDATED : June 17, 2024

India News CG (इंडिया न्यूज़), Balodabazar violence: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में 10 जून 2024 को संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में हुई हिंसक घटना के बाद लागू की गई धारा 144 की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब यह धारा आज शाम 4 बजे से 20 जून की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगी। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया है।

सीमा क्षेत्र में रैली या जुलूस पूर्णतः प्रतिबंधित

बलौदाबाजार नगर पालिका सीमा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक सोनी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत धारा 144 (1) एवं (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 144 की अवधि बढ़ाने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत आगामी आदेश तक बलौदाबाजार नगर पालिका सीमा क्षेत्र में रैली या जुलूस पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अन्य जिलों अथवा बाहरी व्यक्तियों से 5 या अधिक व्यक्तियों के समूह का बलौदाबाजार नगर पालिका सीमा क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।

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हथिहार लेकर सर्वजनिक स्थान पर निकलना प्रतिबंधित

धारा 144 लगने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का हथियार जैसे तलवार, कुल्हाड़ी, भाला, लाठी, चाकू, ब्लेड, फरसा, गुप्ती, त्रिशूल, खुखरी, सांग एवं बल्लम अथवा अन्य कोई हथियार लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। अपवाद स्वरूप शासकीय ड्यूटी पर तैनात व्यक्ति ड्यूटी के दौरान हथियार रख सकेंगे। ऐसे बुजुर्ग एवं दिव्यांग व्यक्ति जो लाठी के बिना चलने में असमर्थ हैं, वे लाठी का प्रयोग कर सकेंगे।

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