India News CG (इंडिया न्यूज), Baloda Bazar: देश में खाद्य सामग्री में मिलावट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे जनता की सेहत को गंभीर खतरा हो सकता है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें दो दुकानदारों को मिलावट के आरोप में जुर्माना लगाया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इस संदर्भ में सख्त कार्रवाई की है।
19 जुलाई को खाद्य विभाग ने पलारी विकासखंड के ग्राम जुनवानी स्थित राजेश दाल भंडार से दाल और बलौदा बाजार नगर के कमलेश किराना स्टोर से लूज मिर्ची पाउडर का सैंपल लिया। ये सैंपल रायपुर के राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में भेजे गए थे। परीक्षण के बाद पाया गया कि इन वस्तुओं में मिलावट की गई थी।
इस पर कार्रवाई करते हुए राजेश दाल भंडार के प्रोपाइटर वेदराम बंजारे पर 25 हजार रुपए और कमलेश किराना स्टोर के प्रोपाइटर सागर साहू पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत यह कार्रवाई की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी सजा तय की गई है। इस प्रकार की मिलावट न केवल स्वास्थ्य के लिए खतरा है, बल्कि उपभोक्ताओं के अधिकारों का भी उल्लंघन करती है। खाद्य विभाग की यह कार्रवाई सुनिश्चित करती है कि लोगों को स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिले।
खाद्य विभाग को इस तरह की कार्रवाई निरंतर करते रहने की आवश्यकता है, ताकि मिलावटखोरों को कानून का डर दिखाया जा सके और वे अपनी हरकतों से बाज आएं। यह कार्रवाई अन्य दुकानदारों के लिए भी एक चेतावनी है कि वे खाद्य मानकों का पालन करें और मिलावट से बचें।