इंडिया न्यूज़,Raipur News: प्रदेश में अब गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, तीज जैसे त्योहारों के लिए नए नियम लागु किए गए है। हालांकि मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार P.O.P की मूर्तियों पर प्रतिबंध पहले की तरह ही लगेगा। लेकिन फिलहाल कोरोना के का प्रभाव कम होने के कारण अभी मूर्तियों के साइज पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
कोई भी समितियां जितने बड़े आकर की चाहे उतने बड़े आकर की प्रतिमाऐं बना सकते है। इसके अलावा कोरोना में पंडाल और लोगों के इकठा होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन अब किसी भी चीज पर कोई प्रतिबंध नहीं है।नदी में मूर्ति के विसर्जन पर रोक लगा दी गई है। जिसके चलते CM ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिए है कि नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। अब ये नए नियम लागू किए गए है जैसे की पहले भी बताया गया है कि दुर्गा पूजा, तीज, गणेश विसर्जन, पितृमोक्ष- अमावस्या जैसे त्योहारों पर तालाबों की सफाई की जाएगी। फीलिंग, शुद्ध पेयजल, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी करवाया जाएगा। तालाबों में सामग्री को विसर्जित करने से पहले अलग-अलग रखा जाएगा।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अनुसार किसी भी मूर्ति का विसर्जन नदी में नहीं होना चाहिए। ताकि नदी के पानी को गंदा होने से बचाया जा सकें। इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह भी निर्देश जारी किए है कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए भी जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन कार्यवाही करें ताकि ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकें।
बता दें कि कोरोना काल में गणेश स्थापना के लिए 26 शर्ते रखी गई थी। इसमें मूर्ति को 4 फिट से ऊंची न बनाने का भी नियम था। जबकि पंडाल में 4 CCTV कैमरे भी लगाने जरूरी थे, इसके अलावा जो भी दर्शन के लिए आता था उनका नाम और पता, फोन नंबर सब लिखना जरूरी था। इसके अलावा पंडाल में 20 लोग एक समय पर होने चाहिए। जबकि POP की प्रतिमा पर तो पहले से ही रोक लगाई गई थी। जो अब भी जारी है। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण पर भी नियंत्रण करने की बात कही गई है। जिसके लिए पुलिस को निर्देश दिए गए है।