India News (इंडिया न्यूज़), 58 Percent Reservation, रायपुर: सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण के लिए आदेश जारी कर दिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा निर्णय लिया है। जिसके चलते छत्तीसगढ़ में अतिशीघ्र बड़े पैमाने शासकीय पदों पर भर्तियाँ कि जाएगी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण मामले में दिये निर्णय के परिपेक्ष्य में मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री निवास में उच्च स्तरीय बैठक ली थी। जिसमें मुख्यमंत्री ने सभी भर्तियाँ को मिशन मोड में पूर्ण करने के निर्देश दिए है। साथ ही मुख्य सचिव को दिए त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिएस है। जानकारी मिली है कि बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 2012 में 58 फीसदी आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी। जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था । कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 58 फीसदी करना असंवैधानिक है। कोर्ट ने आबादी के अनुसार आरक्षण देने को भी गलत माना था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को पलट दिया है।