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Court Decision: 2022 में की दादा की हत्या, 2024 में सुनाई अदालत ने पोते को सजा

• LAST UPDATED : June 29, 2024

India News (इंडिया न्यूज़) Court Decision: छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक खबर सामने आ रही है जहां पर सीमा नगर में एक बोतल है सवा दो साल पहले अपने दादा, तुलसी मोंगराज को लोहे के घर पर से मार कर मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में कोर्ट में आरोपी को अब सजा सुनाते हुए आजीवन कारावास के साथ 1000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। जानकारी के मुताबिक 10 मार्च 2022 को करीबन शाम के 7:30 बजे सीमा नगर में रहने वाले तुलसी मोंगराज की हत्या कर दी गई थी। भगवान के अपने पुत्र श्रीपति महाराज और डॉक्टर ने की थी। किसी विवाद के दौरान गुस्से में पोते ने दादा की हत्या कर दी।

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अदालत ने सुनाई सजा

आपको बता दे कि मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी ठहराया है। कई गवाहों के बयान पर आरोपी का दोषी साबित होने पर धारा 302 आजीवन कारावास के साथ-साथ 1000 रुपए का अर्थदंड दिया गया है। की राशि का भुगतान नहीं हुआ तो दो महीने अधिक साधारण कारावास में रहना पड़ेगा। कई सालों बाद कोर्ट के द्वारा दोषी को सजा सुनाने पर परिजनों को न्याय की संतुष्टि मिली है।

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