- India News (इंडिया न्यूज़), Fact: शादीशुदा दंपती के लिए एक जरुरी खबर सामने आ रही है जिसे जानना यकीन आपके लिए बेहद ही जरूरी है। दरअसल आप दोनों कानूनी रूप से पति-पत्नी है या नहीं? इसका प्रमाणपत्र आपके पास जरूर होना चाहिए। दरअसल कानूनी रूप से शादी को मान्यता तब मिलती है जब आपकी शादी पंजीकृत हो। दूसरी तरफ लोगों में जागरूकता की कमी के वजह से ज्यादातर लोग इस बात को अनदेखा कर देते है। इसलिए अगर आपने भी अभी तक अपनी शादी का पंजीकरण नहीं कराया है, तो बिना देर किए निबंधन दफ्तर में जाकर अपनी शादी को पंजीकृत करा लें।
क्या है पूरा मामला
अगर आप अपने शादी के एक साल के अंदर अपना विवाह पंजीकरण कराते है तो आपको 10 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। वहीं अगर आपने इस प्रक्रिया को एक साल बाद पंजीकृत की तो आपको हर साल 50 रुपये विलंब के रुप में शुल्क देना होगा।
क्यों जरूरी है विवाह पंजीकरण
- विवाह पंजीकरण होने से विरासत में मिली संपत्ति का वितरण करना आसान हो जाता है।
- विवाह पंजीकृत होने से बैंक या बीमा का दावा करने में आसानी हो जाती है।
- साथ ही पति पत्नी अगर विदेश जाने की योजना बनायें तो इस प्रमाणपत्र को मान्य माना जाता है।
आवेदन की प्रक्रिया
अगर आप भी अपनी शादी को पंजीकृत करना चाहते है तो इस igrsup.gov.in पर जाकर आनलाइन आवेदन कर सकते है। इसके बाद मिली तारीख पर पास के निबंधन दफ्तर जाकर, बायोमेट्रिक करा ले। साथ ही ध्यान रहे कि आपके आवेदन के साथ विवाह का कार्ड, हलफनामा, निवास प्रमाण पत्र या आधार कार्ड जैसी छाया प्रति लगाना जरुरी होता है।
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