India News (इंडिया न्यूज़), Murder of coaching manager: भिलाई के लगभग 6 साल पुराने बहुचर्चित हत्याकांड में भिलाई के सिविक सेंटर स्थित शिवा कोचिंग के मैनेजर की हत्या के मामले में कोचिंग के पूर्व स्टूडेंट मनीष यादव को जिला न्यायालय दुर्ग ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला लोक अभियोजक सी एल साहू ने बताया कि लगभग 6 वर्ष पहले अक्टूबर 2017 में भिलाई नगर पुलिस थाना में रुआबांधा सेक्टर निवासी जसविंदर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी कुलदीप कौर जो भिलाई सिविक सेंटर स्थित शिव कोचिंग की मैनेजर पद पर कार्यरत है वो कोचिंग जानें के लिए अपनी कार से निकली लेकिन घर वापस नहीं आई।
उक्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच प्रारंभ की इस दौरान ही सीआईएसएफ बाउंड्रीवॉल उतई के पास एक अज्ञात महिला का शव मिला। जिस पर पुलिस में भादंवि की धारा 302 , 301 के तहत अपराध कायम कर जांच शुरू की। पुलिस ने विवेचना के दौरान मृतिका के दोनों मोबाइल नंबर और कॉल डिटेल तथा सीडीआर के माध्यम से तथ्य सामने आया कि 2015 – 16 में मनीष यादव पिता सुदामा यादव उम्र 21 वर्ष गांधी चौक अंबिकापुर का रहने वाले मनीष यादव के बीच काफी बातचीत हुई है। जांच में पता चला कि शिवा कोचिंग भिलाई में एडमिशन के बाद मनीष यादव इस दौरान कुलदीप कौर के घर पेइंग गेस्ट के तौर पर रहता था। इसी बीच दोनों की जान पहचान हुई थी।
हत्या वाले दिन भी मनीष यादव और कुलदीप के मोबाइल लोकेशन एक ही जगह होने से पूछताछ के लिए अंबिकापुर में हिरासत में लिया गया था। तब पूछताछ के दौरान मनीष यादव ने बताया कि वह शिव कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया था, इसी दौरान कुलदीप कौर से उनकी पहचान हुई थी इसके बाद वह पेइंग गेस्ट के तौर पर उनके घर पर रहने लगा। इस दौरान दोनों करीब आए , पढ़ाई के बाद मनीष यादव अंबिकापुर वापस चला गया लेकिन बीच-बीच में आकर वह कुलदीप कौर से मिलता रहा। 14 अक्टूबर 2017 को मनीष यादव फिर भिलाई आया और उसे लेने कुलदीप कर अपनी कार से गई।
इस दौरान कार में ही शारीरिक संबंध बनाने के लिए कुलदीप कौर दबाव बनाने लगी। मनीष ने जांच के दौरान बताया कि उसकी शादी होने वाली थी, जिसे कुलदीप तुड़वाने की धमकी देकर बलात्कार के केस में फसाने की धमकी दे रही थी। जिससे घबराकर कार में ही कुलदीप कौर के दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी और कुलदीप कौर के बैग में रखें मोबाइल फोन के साथ सभी जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर फरार हो गया था। इस मामले में दुर्ग जिला न्यायालय ने आरोप सिद्ध होने पर हत्याकरित युवक मनीष यादव को आजीवन कारावास और ₹1000 अर्थदण्ड की सजा सुनाई है ।
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