India News CG ( इंडिया न्यूज ), SC on B.ed Candidates: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में छत्तीसगढ़ के प्राथमिक विद्यालयों में B.ed डिग्रीधारकों की नियुक्ति को रद्द करने के छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा है। यह फैसला D.El.Ed (डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन) धारकों के लिए एक बड़ी राहत साबित हुआ है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 मई 2023 को लगभग 6,500 सहायक शिक्षक पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती प्रक्रिया में B.Ed और D.El.Ed दोनों प्रकार के कैंडिडेट्स को शामिल किया गया था। हालांकि, D.El.Ed ट्रेनड कैंडिडेट्स ने इस फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ताओं का जवाब था कि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने के लिए D.El.Ed में स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि B.Ed पाठ्यक्रम उच्च कक्षाओं के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नियमों में किए गए संशोधन, जिसमें B.Ed को भी अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल किया गया था, अवैधानिक है।
हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए B.Ed डिग्रीधारकों की नियुक्तियों को निरस्त कर दिया था। साथ ही, राज्य सरकार को 6 सप्ताह के भीतर रिवाइज़ड सिलेक्शन लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया था, जिसमें D.El.Ed उम्मीदवारों को उचित अवसर देने की बात कही गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि बच्चों की क्वालिटी शिक्षा के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार ही कार्रवाई करे।
यह निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, जो प्राथमिक शिक्षा में विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर देता है। इससे न केवल D.El.Ed धारकों को लाभ होगा, बल्कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार की उम्मीद है।
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