India News (इंडिया न्यूज़),Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अब केवल 3 महीने का समय बचा है। इससे पहले सरकार द्वारा प्रदेश के हर वर्ग के लोगों को साधने की तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर कैबिनेट की अहम बैठक की गई। जिसमें शैक्षणिक संस्थाओं को लेकर अहम फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थाओं में पहले की तरह आरक्षण व्यवस्था के तहत प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने का निर्णय लिया है।
इस मामले में आदेश जारी करते हुए कहा गया कि शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए 58 फीसदी आरक्षण लागू होगा। जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रवेश दिया जाएगा। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट के माध्यम से दी है। उन्होंने लिखा कि महत्वपूर्ण निर्णय:आज निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है।
बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपने सरकार में आरक्षण नीति में बदलाव करते हुए 18 जनवरी 2012 को अधिसूचना जारी की गई थी। जिसमें कहा गया था कि जजा वर्ग को 32 फीसदी, अजा वर्ग को 12 फीसदी और पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने पिछले बर्ष सुनवाई करते हुए 58 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद राज्य सरकार की ओर से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। वीहं 1 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की ओर से 58 प्रतिशत आरक्षण पर लगी रोक को हटा दिया। वहीं अब शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश इसी रोस्टर के मुताबिक किया जाएगा।
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