अंबिकापुर: सूरजपुर भास्करपारा में कोयला खदान शुरू करने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में भू अर्जन के त्वरित निराकरण के लिए जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच, प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की बैठक लेकर कलेक्टर इफ्फत आरा ने बिंदुवार जानकारी प्राप्त की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से सलाह लेकर प्रकाश इंडस्ट्रीज के अधिकारियों को बेहतर परियोजना का संचालन करने के लिए गांव में आम सभा का आयोजन कर सभी तरह की भ्रांतियों को निराकरण करने के लिए निर्देशित किया।
भास्करपारा कोयला खनन परियोजना तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर में शुरु किया गया खुली खदान एवं भूमिगत खदान का क्षेत्रफल तकरिबन 932 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसमें 457.366 हेक्टेयर भूमि खुली खदान एवं 350.413 एक्टर भूमिगत खदान तथा अन्य प्रयोजन हेतु 124.221 हेक्टेयर भूमि का विभाजन किया है। इसमें 7 ग्राम बड़सरा, बस्करपारा, कुर्रीडीह, खड़परा, दोनौली खुर्द, केवरा एवं कुसमुसी सम्मिलित हैं।
परियोजना प्रबंधन के द्वारा प्रस्तावित भूमि का भू अर्जन न कर परियोजना में खुली खदान के लिए ली जाने वाली भूमि को सरफेस राइट के अंतर्गत लिया जाएगा। भूमि का मुआवजा भू अर्जन के मुआवजे के समतुल्य ही प्रदान किया जाएगा। संपत्ति का मुआवजा संपत्ति का मूल्यांकन संबंधित शासकीय विभागों द्वारा किया जाएगा। जैसे अगर मकान है तो पीडब्ल्यूडी या आरइएस द्वारा एवं इमारत वृक्ष है तो वन विभाग द्वारा तथा फलदार वृक्ष है तो उद्यानिकी विभाग द्वारा निर्धारित राशि का दो गुना मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। मकान विस्थापन की दशा में प्रभावित ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना के समूहतुल्य बने हुए मकान दिए जाएंगे। अगर कोई भी ग्रामीण स्वयं से अलग मकान बनाना चाहता होगा तो उसको प्रधानमंत्री आवास योजना में लगने वाली निर्धारित कीमत के सामान राशि का भुगतान किया जाएगा। कब्जाधारी आवंटन 18 नवंबर 2021 के तीन साल पूर्व से निवासरत होंगे वही इसके पात्र होंगे।
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