इंडिया न्यूज़,GST New Rates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद में पहली बार दूध उत्पादों को जीएसटी के दायरे में शामिल करने का फैसला किया गया। इसका असर सोमवार से आम लोगों पर दिखना शुरू हो गया है। सोमवार 18 जुलाई से दुग्ध उत्पादों सहित दैनिक उपयोग की कई वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं।
इनकी कीमतों में बढ़ोतरी से अब आपको जेब से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इतना ही नहीं आज से अस्पतालों में इलाज भी महंगा हो जाएगा। अगर सरकार ने कई वस्तुओं पर जीएसटी की दरें लगाई हैं तो कई वस्तुओं की जीएसटी दरों में कमी की गई है।
दरअसल, केंद्र सरकार कई वस्तुओं पर जीएसटी के दायरे में आ गई है जो अभी तक शामिल नहीं थी और ये वस्तुएं लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी थीं। अब इनके दाम भी बढ़ गए हैं। इस संदर्भ में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने एक नई अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार यह सिफारिश 18 जुलाई से लागू हो रही है, जिससे पैकेज्ड दूध उत्पाद महंगे हो जाएंगे।
पैकिंग वाले खाद्य पदार्थों जैसे दूध, पनीर, दही, आटा , चावल आदि पर पांच प्रतिशत जीएसटी के सोमवार से प्रभावी होने के बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल 25 किलोग्राम तक की पैकिंग वाले खाद्यान्न पर ही जीएसटी लगेगा।
पैकिंग वाले खाद्यान्न के जीएसटी के दायरे में लाए जाने का हो रहे विरोध के बीच वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया कि यदि किसी खाद्यान्न के 10-10 किलो के पैकेट को एक साथ पैक किया जाता है, तो उसे 10 यूनिट मानकर उस पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा। 25 किलो से ऊपर की पैकिंग पर कोई टैक्स नहीं लगेगा । इस स्पष्टीकरण से थोक विक्रेता जीएसटी से बाहर हो जाएंगे, जो एक बड़ी राहत होगी। वहीं, जो लोग इस टैक्स के दायरे में आएंगे, उनके दिए हुए टैक्स का इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। वहीं लूज माल देने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
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