इंडिया न्यूज़,Bhopal News : भोपाल जिले के क्षेत्रों में 25 जून को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जहां उस दिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान होगा। जिला प्रशासन ने परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के प्रावधानों के तहत उस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। पंचायत चुनावों में श्रमिकों को वोट डालने की अनुमति देने के लिए उन क्षेत्रों के कारखाने भी उस दिन अपने शटर बंद रखेंगे।
कारखाना प्रबंधन को श्रमिकों के साप्ताहिक अवकाश को 25 जून को अवकाश से बदलने के लिए कहा गया है। जो सभी फैक्ट्रियां सप्ताह के 7 दिन काम करना जारी रखती हैं। वे श्रमिकों को वोट डालने की अनुमति देने के लिए 2 घंटे का ब्रेक देंगी। पहली पाली सामान्य समय से दो घंटे पहले समाप्त होगी और दूसरी पाली सामान्य समय से 2 घंटे पहले शुरू होगी।
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