होम / Big Decision of Supreme Court : 15 दिन में जारी करें नोटिफिकेशन बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे चुनाव

Big Decision of Supreme Court : 15 दिन में जारी करें नोटिफिकेशन बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे चुनाव

• LAST UPDATED : May 10, 2022

इंडिया न्यूज़ भोपाल :

मध्य प्रदेश में पंचायत और नगर निगम चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। ओबीसी के अनारक्षित राज्य में चुनाव होंगे। कोर्ट ने राज्य सरकार के मुकदमे को खारिज करते हुए 15 दिन के भीतर पंचायत, टाउनशिप और नगर निगम चुनाव का नोटिस जारी करने का आदेश दिया। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रही है।

इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा के लिए अपील दायर की जाएगी।ने मंगलवार को अपने फैसले में राज्य में तीन साल तक पंचायत और नगर निगम चुनाव कराने में विफल रहने पर असंतोष जताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 साल में चुनाव कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। 15 दिन में जारी करें नोटिफिकेशन ओबीसी आरक्षण के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

सरकार द्वारा ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट पेश की गई थी। यह कहा गया था कि मध्य प्रदेश की 48% आबादी अन्य पिछड़े वर्गों की है। इस आधार पर इस वर्ग को कम से कम 35 प्रतिशत रिजर्व मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को अधूरा माना। कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट के बिना आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अब ओबीसी के अनारक्षित राज्य में चुनाव होंगे।

रोटेशन प्रक्रिया से चुनाव तक

कांग्रेस नेता सैयद जफर और जया ठाकुर ने राज्य में पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रक्रिया अपनाने के लिए याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ओबीसी के आरक्षण को लेकर सरकार से जवाब मांगा था। सरकार को दिसंबर 2021 में रिपोर्ट तैयार करने का समय मिल गया था। 5 मई को कोर्ट ने डेडलाइन खत्म होने के बाद सरकार को फटकार लगाई थी। उन्हें अगले दिन रिपोर्ट देने को कहा गया। सरकार ने 6 मई को कोर्ट में 600 पेज की रिपोर्ट दाखिल की थी।इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

1993 के बाद से पांच चुनाव

आरक्षण नियम बनने के बाद 1993 से अब तक राज्य में पांच चुनाव हो चुके हैं। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 20 प्रतिशत और अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अनुसूचित जनजाति को 20 फीसदी और अनुसूचित जाति को 16 फीसदी आरक्षण मिलेगा, लेकिन ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा।

राज्य चुनाव आयोग चुनाव कराने को तैयार

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए तैयार हैं।अधिसूचना जारी करने के लिए 15 दिन का समय पर्याप्त है। मैं आज भी अधिसूचना जारी कर सकता हूं। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे। अब जब आदेश आ गया है तो हम फैसले की प्रति का इंतजार कर रहे हैं। अगर राज्य सरकार समीक्षा के लिए याचिका दायर करती है तो उस पर फैसला लिया जाएगा।

ये भी पढ़े : बिजली कटौती के दौरान हुई दुल्हनों की अदला-बदली, एक-दूसरे के दूल्हे से कराई शादी

ये भी पढ़े : क्या सोनाक्षी सिन्हा ने की सगाई? मिस्ट्री मैन के साथ पोज देती एक्ट्रेस ने फ्लॉन्ट की डायमंड रिंग

Connect With Us : Twitter | Facebook Youtube

SHARE
ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

Chhattisgarh Politics: 22 अगस्त को ईडी का घेराव करेगी कांग्रेस, देवेंद्र यादव के लिए 24 अगस्त को सभी जिलों में धरना प्रदर्शन
Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव को लेकर चर्चा हुई तेज, क्या बदले जाएंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष?
Jandarshan News: शिकायतों का जल्द करें समाधान, कलेक्टर दीपक सोनी का अधिकारियों को सख्त आदेश
Bilaspur News: शराब घोटाला मामले में सभी आरोपियों की याचिका हुई खारिज, बढ़ीं मुश्किलें
Chhattisgarh News: भूपेश बघेल का पद से हटना तय, अब सीओए की कमान संभालेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
Raigarh News: जहरीले साँप ने माँ और बेटी को काटा, मासूम बच्ची की हुई मौत, इलाज जारी
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ दौरे पर जाएंगे अमित शाह, नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ करेंगे बैठक
ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox