India News Chhattisgarh (इंडिया न्यूज़), Coal Scam: छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाले में फंसे निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू और कारोबारी दीपेश टांक को सुप्रीम कोर्ट से 7 अगस्त तक की अंतरिम जमानत मिली है। हालांकि, रानू साहू के लिए यह राहत बहुत कम समय के लिए रही।
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (IOW) ने रानू साहू, समीर बिश्नोई और सौम्या चौरसिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार का नया मामला दर्ज किया है। आरोप है कि रानू साहू ने 2015 से 2022 के बीच लगभग 4 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति खरीदी, जबकि उनका कुल वेतन इस अवधि में मात्र 92 लाख रुपये था।
इसी तरह, समीर बिश्नोई पर 93 लाख रुपये के वेतन के मुकाबले 5 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदने का आरोप है। पूर्व मुख्यमंत्री के उपसचिव रहीं सौम्या चौरसिया पर 9.20 करोड़ रुपये की 29 अचल संपत्तियां खरीदने का आरोप है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुवन की खंडपीठ ने जमानत दी, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने बचाव पक्ष की ओर से पैरवी की।
रानू साहू एक साल से और दीपेश टांक डेढ़ साल से जेल में थे। हालांकि, नई FIR के कारण रानू साहू, सौम्या चौरसिया और समीर बिश्नोई की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यह नया घटनाक्रम छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई का हिस्सा है, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारी जांच के घेरे में हैं।
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