India News CG ( इंडिया न्यूज ), IAS Ranu Sahu: छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद निलंबित IAS रानू साहू और दीपेश टांक को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। दोनों को 7 अगस्त तक अंतरिम जमानत दी गई है। ईडी मामले में दोनों आरोपियों को अंतरिम जमानत मिली है। हालांकि, इस बात पर सस्पेंस बनी हुई है कि दोनों आरोपी जेल से बाहर आएंगे या नहीं। आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर EOW ने नई FIR दर्ज की है। वहीं, इस मामले में जमानत याचिका पर मंगलवार यानी 9 जुलाई को सुनवाई होनी है।
प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल 22 जुलाई 2023 को कोयला घोटाला मामले में रानू साहू को गिरफ्तार किया था। इसके बाद रानू साहू ने निचली अदालत में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार रानू साहू को 7 अगस्त तक जमानत दे दी है। इस बीच, कोयला घोटाला मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने नई एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर निलंबित आईएएस रानू साहू, निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया और समीर विश्नोई के खिलाफ दर्ज की गई है। जांच एजेंसी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत यह मामला दर्ज किया है। तीनों के खिलाफ अलग-अलग मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है।
Also Read- Fire in Chhattisgarh: आधी रात आग ने मचाया कहर, कई वाहन जले
जानकारी के मुताबिक ईडी ने छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ रुपये के कोयला घोटाले का पर्दाफाश किया था। जांच में ईओडब्ल्यू ने बताया है कि सौम्या चौरसिया और उनके परिवार ने अपनी आय से 9 करोड़ 20 लाख रुपये अधिक कीमत की 29 अचल संपत्तियां खरीदी हैं। यह संपत्ति साल 2021 से 2022 के बीच खरीदी गई है। बता दें कि रानू साहू को ईडी ने साल 2023 में 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था। वहीं निलंबित आईएएस को जमानत मिलने से बड़ी राहत मिली है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि वह जेल से बाहर आएंगी या नहीं।
Also Read- Immunity Booster Food: मानसून के दौरान बेहतरीन इम्यूनिटी के लिए 5 सुपरफूड