India News CG (इंडिया न्यूज़), CG News: अब निजी स्कूल मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे। उन्हें स्कूलों के बाहर 4×8 फीट का बोर्ड लगाकर फीस की जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। इसके अलावा वेबसाइट पर भी जानकारी अपलोड करनी होगी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आयोग ने सख्त रवैया अपनाते हुए सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर कहा है कि निजी स्कूलों की फीस की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए।
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गौरतलब है कि प्रदेश में हर साल निजी स्कूलों की फीस को लेकर कई तरह की शिकायतें आती हैं। किसी न किसी बहाने कई निजी स्कूल संचालक मनमानी फीस वसूलते हैं। इससे विवाद की स्थिति भी बनती है। अब जारी आदेश में कहा गया है कि फीस का निर्धारण छत्तीसगढ़ अशासकीय फीस विनियमन एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार होगा। उसी के अनुसार स्कूल अपनी फीस बढ़ा सकते हैं।
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने निजी स्कूलों से 20 जून तक फीस की सूची मांगी है। साथ ही कहा है कि तय मानक के अनुसार ही फीस बढ़ानी होगी। प्रबंधन को तय कक्षावार फीस में मनमाने ढंग से छूट देने या किसी अन्य नाम पर फीस वसूलने का अधिकार नहीं होगा। बच्चों के स्कूल में प्रवेश या स्थानांतरण की प्रक्रिया में भी अभिभावकों से मनमानी फीस नहीं वसूली जानी चाहिए।
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