India News (इंडिया न्यूज़) Hate speech case: सुप्रीम कोर्ट ने रायपुर, छत्तीसगढ़ और यवतमाल, महाराष्ट्र के जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षक को दोनों स्थानों पर जनवरी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में उसके समक्ष दायर एक आवेदन में लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमें अधिकारियों से इस तथ्य के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है,कि किसी भी तरह की हिंसा या नफरत फैलाने वाले भाषण की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
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आवेदन के अनुसार, हिंदू जनजागृति समिति 18 जनवरी को महाराष्ट्र के यवतमाल में एक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। और तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह 19 से 25 जनवरी तक छत्तीसगढ़ में रैलियों की एक श्रृंखला आयोजित करेंगे।
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