India News (इंडिया न्यूज़), 58 Percent Reservation, रायपुर: सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण के लिए आदेश जारी कर दिया है। अब sc का यह आदेश जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू सकती है। sc से सरकार को बड़ी राहत मिली है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 2012 में 58 फीसदी आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी। जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 58 फीसदी करना असंवैधानिक है। कोर्ट ने आबादी के अनुसार आरक्षण देने को भी गलत माना था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को पलट दिया है।