होम / 58 Percent Reservation: छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने हटाई 58 प्रतिशत केआरक्षण पर लगी रोक

58 Percent Reservation: छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने हटाई 58 प्रतिशत केआरक्षण पर लगी रोक

• LAST UPDATED : May 1, 2023

India News (इंडिया न्यूज़), 58 Percent Reservation, रायपुर: सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण के लिए आदेश जारी कर दिया है। अब sc का यह आदेश जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू सकती है। sc से सरकार को बड़ी राहत मिली है।

  • छत्तीसगढ़ सरकार अब कर सकती है भर्तियां
  • SC से छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत
  • 58 फीसदी आरक्षण के आधार पर भर्ती के आदेश
  • HC ने 58 फीसदी आरक्षण को बताया था असंवैधानिक
  • छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण पर लगी रोक हटाई.
  • तुरंत भर्ती और प्रमोशन के दिए निर्देश
  • हाईकोर्ट ने आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए लगाई थी रोक

बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 2012 में 58 फीसदी आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी। जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 58 फीसदी करना असंवैधानिक है। कोर्ट ने आबादी के अनुसार आरक्षण देने को भी गलत माना था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को पलट दिया है।

ये भी पढ़ें: Nandkumar Sai joins Congress: छत्तीसगढ़ भाजपा को बड़ा झटका! बीजेपी से इस्तीफा देकर नंदकुमार साय कांग्रेस में हुुए शामिल

Connect With Us : Twitter | Facebook Youtube

SHARE
ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

Chhattisgarh Politics: 22 अगस्त को ईडी का घेराव करेगी कांग्रेस, देवेंद्र यादव के लिए 24 अगस्त को सभी जिलों में धरना प्रदर्शन
Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव को लेकर चर्चा हुई तेज, क्या बदले जाएंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष?
Jandarshan News: शिकायतों का जल्द करें समाधान, कलेक्टर दीपक सोनी का अधिकारियों को सख्त आदेश
Bilaspur News: शराब घोटाला मामले में सभी आरोपियों की याचिका हुई खारिज, बढ़ीं मुश्किलें
Chhattisgarh News: भूपेश बघेल का पद से हटना तय, अब सीओए की कमान संभालेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
Raigarh News: जहरीले साँप ने माँ और बेटी को काटा, मासूम बच्ची की हुई मौत, इलाज जारी
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ दौरे पर जाएंगे अमित शाह, नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ करेंगे बैठक
ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox