इंडिया न्यूज़, Chhatiisgarh News: 16 सितंबर को जिले में (RTI) सुचना के अधिकार अधिनियम पर एक आयोजन किया गया। इसी कार्यक्रम में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत भी शामिल रहे। (RTI for the betterment of people-Raut) उन्होंने कहा कि RTI अधिनियम का मुख्या उद्देश्य प्रशासन और जनता के बीच पारदर्शी का कार्य करता है , यह प्रशसन को भी जवाबदेह बनता है। एमके राउत ने कहा कि जब जनता RTI के लिए शुल्क देती है तो उन्हें निश्चित समय पर जानकारी उपलब्ध करवानी चाहिए।
राऊत ने बताया कि आवेदन के लिए शुल्क में ई-स्टांप,नान ज्युडिशियल स्टांप भारतीय पोस्टल आर्डर, नगद, चालान, बैंक ड्राफ्ट में भी जमा करवा सकते है। जिसके चलते निर्धारित समय पर जानकारी आवेदक द्वारा रजिस्ट्री डाक पर भेजी जाएगी उन्होंने कहा कि BPL राशन कार्ड धारकों के लिए 100 रुपये तक फ्री जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी।
इसके अलावा नक़ल लेने के लिए भी आवेदक को पत्र भेजे जाएगें। यह अधिनियम लोगों कि भलाई के लिए बनाया गया है। इसके द्वारा देश का कोई भी नागरिक शासकीय कार्यक्रमों, योजनाओं के बारे में जानकरी ले सकता है। उन्होंने कहा कि यह जानकारी निश्चित समय में उपलब्ध करवाना हमारी जिम्मेदारी बनती है।
उन्होंने कहा कि वैसे तो सभी शासकीय कार्यों को ऑफिसियल वेबसाइट पर अपलोड करना चाहिए ताकि नागरिकों को RTI लगाने की आवश्यकता ही न पड़े। लेकिन फिर भी अगर कोई आवेदक RTI लगता है तो उसपर अच्छे से ध्यान दिया जाए। ताकि आवेदक को जल्द सही जानकारी प्रदान की जा सके।
अगर आवेदक एक से ज्यादा चीजों की जानकारी चाहता है तो उससे पहले एक विषय की जानकारी दी जाए। इस कार्यक्रम में कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा, एसडीएम रैना जमील, कलेक्टर सक्ती नूपुर राशि पन्ना, जिला पंचायत सीईओ फरिहा आलम, अपर कलेक्टर एसपी शामिल रहे। हालांकि अग्रवाल ने कहा कि अगर विभाग RTI का जवाब नहीं देता तो उसे दंड दिया जाएगा। लेकिन अगर यह जानकारी किसी और ऑफिस की है तो उसे उस ऑफिस तक 5 दिन के अंदर ही भेज दिया जाए। जानकारी देते समय अधिकारी का नाम, पदनाम भी लिखा होना चाहिए।
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