इंडिया न्यूज़, Bilaspur News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने गाली देने का आरोप लगाने, बेवजह अनैतिक संबंध या फिर ऑफिस जाकर पत्नी के अभद्रता पूर्वक व्यवहार करने को क्रूर माना है। कोर्ट ने इस बात पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अब पत्नी से प्रताड़ना के शिकार पति भी तलाक ले सकते है। जस्टिस राधाकृष्ण अग्रवाल और जस्टिस गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच ने तलाक कि डिक्री पर पत्नी द्वारा लगाई गई अपील को ख़ारिज कर दिया। जिसके चलते फैमिली कोर्ट के फैसले को सही कहा।
धमतरी जिले के कुरुद में के अधिकारी ने एक विधवा महिला से वर्ष 2010 में शादी की थी। जिसके उपरांत दोनों का रिश्ता सही से चल रहा था। इसी के चलते दोनों ने एक बच्चे को जन्म दिया। कुछ समय निकलने के बाद दोनों के संबंध बिगड़ने लगे। दोनों पहले की तरह खुश नहीं रह पा रहे थे। इसी के चलते महिला ने पति पर दबाव बनाया कि वह अपने माता-पिता से अलग रहे। जिसके चलते पति अपने माता पिता से अलग अपनी पत्नी के साथ रहने लग गया।
जब पति अपने माता पिता से अलग रह रहा था। लेकिन अपने माता पिता को मिलने चला जाता था। जो बात पत्नी को अच्छी नहीं लगती और उसने अपने पति को उसके माता पिता से न मिलने के लिए कहा। लेकिन पति ने इस बात का जब विरोध किया तो महिला ने उसके साथ गली गलोच करनी शुरू कर दी और अभद्र व्यवहार भी किया। इसी के चलते पत्नी ऑफिस में जाकर हंगामा करती और अपने पति को बेइज्जत किया, उसकी सहकर्मी से संबंध का आरोप भी लगाया।
(wife’s appeal dismissed) पत्नी जब बार-बार ऑफिस में जाकर पति का मजाक बनती उसे अपमानित करती तो पति ने पत्नी से तलाक मांगा, लेकिन पत्नी ने पति पर कई आरोप लगाकर मंत्री को उसकी शिकायत की और ट्रांसफर के लिए पत्र भी लिखा। जिसके चलते पति ने तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में अर्जी लगाई और कोर्ट ने तलाक के लिए डिक्री पारित कर दी।
जिसके चलते पत्नी ने हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) में अपील की लेकिन हाई कोर्ट ने भी उनकी अपील को ख़ारिज कर दिया (wife’s appeal dismissed), और जस्टिस राधाकृष्ण अग्रवाल और जस्टिस गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच ने इस प्रकार के आरोप पति पर लगने पर पति तलाक दें सकता है यह बात कही। फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराया।
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