पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ होने वाले बलात्कार के ज्यादातर मामलों को उनके अपने ही लोगों के द्वारा अंजाम दिया जाता है
पिछले साल यहां बलात्कार से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए थे, जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान में
82 फीसदी बलात्कार पीड़िता के परिवार से ही होते हैं, सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर 2 घंटे में एक बलात्कार होता है
ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान में बलात्कार की सजा क्या है? कानून के तहत बलात्कार के आरोपियों को
नपुंसक बनाने की सजा का प्रावधान है, इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति बलात्कार के मामले में दोषी पाया जाता है तो
उसे नपुंसक बना दिया जाता है, इस कानून को इमरान खान की कैबिनेट ने 2020 में मंजूरी दी थी