इन महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाया अपराध, कोर्ट ने दिया फैसला
मुंबई की अदालत ने हाल ही में एक फैसला सुनाया है।
फैसले के अनुसार मानसिक रूप से कमजोर महिला के साथ यौन संबंध बनाना रेप के बराबर है।
वो उस उस काम और उसके परिणामों को समझने में असमर्थ है जिसके लिए वह सहमति देती है।
भले ही उसकी उम्र कुछ भी हो, भले ही वह कार्य उसकी सहमति से किया गया हो फिर भी ये गलत मन जाएगा।
अदालत ने 24 वर्षीय एक व्यक्ति को दोषी ठहराया।
अपने पड़ोस में रहने वाली 23 वर्षीय महिला को गर्भवती करने के आरोप में दोषी को 10 साल की सजा सुनाई।